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UP OTS 2026: One Time Settlement Scheme for Defaulters

24 March 20263 min readBy UPSeva Team

🔴 UP OTS 2026: योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में UP कैबिनेट ने ओटीएस 2026 (One Time Settlement) योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना विकास प्राधिकरणों, आवास एवं विकास परिषद तथा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टरों के लिए है।

📅 आवेदन अवधि: 3 महीने (अप्रैल से जून 2026) 💰 कुल बकाया: ₹11,848.21 करोड़ (18,982 मामले) 🏛️ Official Website: https://up.gov.in


📊 Vacancy/Case Details

विवरणआंकड़े
कुल डिफॉल्टर मामले18,982
संपत्ति से संबंधित बकाया₹11,848.21 करोड़
मानचित्र स्वीकृति डिफॉल्टर545 मामले
मानचित्र बकाया₹1,482.10 करोड़

📅 Important Dates

EventDate
कैबिनेट मंजूरीमार्च 2026
आवेदन शुरूअप्रैल 2026
Last Date to Apply24 जून 2026
निस्तारण अवधि3 महीने

🎓 Eligibility Criteria

कौन कर सकता है आवेदन:

  • विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टर आवंटी
  • आवास एवं विकास परिषद के डिफॉल्टर
  • विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों के डिफॉल्टर
  • मानचित्र स्वीकृति डिफॉल्टर

शामिल संपत्तियां:

  • आवासीय संपत्तियां
  • व्यावसायिक संपत्तियां
  • नीलामी/आवंटन पद्धति से दी गई संपत्तियां
  • सरकारी संस्थानों को आवंटित संपत्तियां

💰 भुगतान व्यवस्था

यदि देय राशि ≤ ₹50 लाख:

  • 1/3rd मांग पत्र जारी होने के 30 दिन में जमा
  • 2/3rd तीन मासिक किस्तों में

यदि देय राशि > ₹50 लाख:

  • 1/3rd मांग पत्र जारी होने के 30 दिन में जमा
  • 2/3rd तीन द्विमासिक किस्तों में 6 महीने में

✨ योजना की विशेषताएं

  1. सिर्फ साधारण ब्याज - दंड ब्याज पूरी तरह माफ
  2. 3 महीने का आवेदन - पर्याप्त समय
  3. 3 महीने में निस्तारण - तेज प्रक्रिया
  4. ईमेल/SMS/पत्र द्वारा सूचना

🔗 Important Links


❓ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q: UP OTS 2026 का आखिरी तारीख कब है? A: आखिरी तारीख 24 जून 2026 है।

Q: UP OTS 2026 में कितने मामले और कितनी राशि शामिल है? A: 18,982 मामले और ₹11,848.21 करोड़ की वसूली शामिल है।

Q: OTS 2026 में क्या छूट मिलती है? A: सिर्फ साधारण ब्याज देना होगा, दंड ब्याज पूरी तरह माफ है।

हिंदी में जानकारी

UP सरकार ने मार्च 2026 में OTS 2026 योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत विकास प्राधिकरणों के 18,982 डिफॉल्टर मामलों में से ₹11,848 करोड़ की वसूली होगी। डिफॉल्टरों को केवल साधारण ब्याज देना होगा, दंड ब्याज माफ होगा। आवेदन अप्रैल 2026 से शुरू होगा और जून 2026 तक चलेगा।


Article Created: 2026-03-24

Source: Official UP Government Notifications

Last updated: 24 March 2026

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