Ration Card Check

अपने जिले की राशन कार्ड सूची और स्टेटस यहाँ देखें

Check Ration Card

Rampur Ration Card List 2026

Check the Urban and Rural NFSA eligibility list for Rampur (रामपुर). Verified access to the official UP Food & Logistics portal.

📋 Check Your Name in List

Links direct to fcs.up.gov.in official portal

📍 About Ration Cards in Rampur

📍 Region: Rohilkhand👥 Population: 25 Lakhs+

Rampur is a key district of the Rohilkhand region, with a wide ration distribution network for eligible households under NFSA.

राशन कार्ड गाइड — Rampur (रामपुर)

नीचे दिया गया पूरा तरीका उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in तथा उसके कार्ड-ट्रैकिंग पोर्टल nfsa.up.gov.in के अनुसार है। Rampur में शहरी और ग्रामीण दोनों सूचियों के लिए लिंक, कार्ड श्रेणियाँ, मासिक पात्रता, सदस्य जोड़ने की प्रक्रिया, आधार सीडिंग, सुधार और शिकायत — सब यहीं।

Rampur राशन कार्ड लिस्ट कैसे देखें — 4 Steps

  1. Step 1 — पोर्टल खोलें और "Rampur" चुनें

    fcs.up.gov.in के होम पेज पर "राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम" (Food Portal) खोलें। अगली स्क्रीन पर जिला — Rampur (रामपुर) — और क्षेत्र चुनें: शहरी (Urban) या ग्रामीण (Rural)। यही चुनाव तय करता है कि आपको नगरीय या ग्रामीण NFSA सूची देगी, इसलिए एक ही परिवार को दोनों सूचियों में अलग-अलग देखा जा सकता है।

    fcs.up.gov.in Food Portal खोलें →
  2. Step 2 — पात्रता सूची (Eligibility List) में नाम खोजें

    सूची में परिवार के मुखिया का नाम, राशन कार्ड नंबर या आधार से खोजें। सूची में दिखाई देने वाला नंबर ही आपका अधिकृत राशन कार्ड नंबर है — कोटेदार की पर्ची या पुराने कार्ड पर लिखा नंबर पुराना हो सकता है। नाम की स्पेलिंग पोर्टल डेटा के अनुसार ही खोजें (जैसे "राम कुमार" बनाम "रामकुमार")।

    राशन कार्ड पात्रता / खोज पोर्टल →
  3. Step 3 — कार्ड नंबर से सीधे सर्च करें

    अगर परिवार नाम सूची में नहीं मिल रहा, तो कार्ड नंबर से सीधे खोजें। सर्च रिज़ल्ट में परिवार के सदस्य, कोटेदार (उचित दर दुकान) का नाम और लिंक किया मोबाइल नंबर दिखाई देता है। यही पेज बताता है कि आपका कार्ड किस उचित दर विक्रेता के अंतर्गत मैप है।

    राशन कार्ड खोजें (NFSARCSearch) →
  4. Step 4 — आवेदन / सुधार की स्थिति ट्रैक करें

    नया कार्ड, सदस्य जोड़ना (यूनिट संशोधन) या सुधार का आवेदन भेजने के बाद उसकी स्थिति उसी पोर्टल पर आवेदन क्रमांक से देखी जा सकती है। आवेदन "लंबित" (Pending), "जांच में" या "स्वीकृत/अस्वीकृत" के रूप में दिखाई देता है; अस्वीकृति के साथ कारण भी लिखा आता है, जिसे ठीक करके दोबारा आवेदन किया जा सकता है।

    राशन कार्ड आवेदन की स्थिति देखें →

कार्ड श्रेणी और मासिक पात्रता (NFSA)

श्रेणीकौन पात्रमासिक मात्रा
अंत्योदय कार्ड (AAY)सबसे गरीब परिवार — बेघर, भिक्षावृत्ति, दिव्यांग, विधवा/परित्यक्ता पेंशनधारी जैसे वर्गों में वरीयता35 किलो प्रति परिवार प्रति माहपूरे परिवार के लिए एक निश्चित मात्रा — सदस्य संख्या से मात्रा नहीं बदलती।
प्राथमिकता परिवार कार्ड (PHH)NFSA की प्राथमिकता श्रेणी में शामिल पात्र परिवार5 किलो प्रति सदस्य प्रति माहमात्रा परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार बढ़ती-घटती है।

मात्रा और दरें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा तय होती हैं (गेहूँ ₹2/किलो, चावल ₹3/किलो, मोटा अनाज ₹1/किलो) — स्रोत: dfpd.gov.in तथा fcs.up.gov.in। जिले में वितरण माह का विवरण पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध रहता है।

सदस्य जोड़ें / हटाए (यूनि संशोधन)

  • जन्म के बाद नाम जोड़ना, विवाह के बाद सदस्य जोड़ना/हटाना — दोनों यूनिट संशोधन में आते हैं।
  • आम दस्तावेज़: आधार, जन्म प्रमाण पत्र, विवाह/मृत्यु प्रमाण पत्र या संबंधित प्रमाण, मौजूदा राशन कार्ड की प्रति।
  • आवेदन सीएससी/जन सेवा केंद्र अथवा जिला रसद कार्यालय के माध्यम से; स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें।
  • सत्यापन के बाद ही मात्रा में बदलाव लागू होता है — इसलिए आवेदन क्रमांक संभालकर रखें।

आधार सीडिंग / e-KYC

  • राशन लेने के लिए कार्ड में आधार का लिंक होना और सत्यापन (e-KYC) पूरा होना आवश्यक है।
  • सत्यापन उचित दर विक्रेता, सीएससी केंद्र या पोर्टल केंद्र से कराया जा सकता है।
  • परिवार के हर सदस्य का अलग सत्यापन जरूरी है — एक सदस्य बाकी रह गया तो उसका राशन अटक सकता है।
  • मोबाइल नंबर भी कार्ड से लिंक कराएँ — OTP और स्थिति-सूचना इसी पर आती है।

नाम, पता, जन्मतिथि सुधार

  • स्पेलिंग, पता, जन्मतिथि या लिंग में सुधार के लिए आधार के अनुरूप प्रमाण दें।
  • छोटे सुधार सीएससी से, विरासत/बंटवारे जैसे मामलों में जिला कार्यालय से होते हैं।
  • सुधार के बाद पोर्टल पर नाम दोबारा जांचें — सुधार कई सूचियों में अलग-अलग समय पर दिखता है।

शिकायत कहाँ दर्ज करें

  • खाद्य विभाग हेल्पलाइन: 1967 या 14445; टोल-फ्री 1800 1800 150।
  • ऑनलाइन शिकायत: fcs.up.gov.in के होम पेज पर "ऑनलाइन शिकायत करें"।
  • Rampur के जिला रसद कार्यालय (DSO) में लिखित शिकायत — कलेक्ट्रेट परिसर, कार्य दिवस 10 AM–5 PM।
  • कोटेदार स्तर की समस्या में उचित दर दुकान की ई-चालान/वितरण रसीद साथ रखें।

नया राशन कार्ड — दस्तावेज़ चेकलिस्ट

✅ परिवार के सभी सदस्यों का आधार
✅ परिवार के मुखिया का फोटो व मोबाइल नंबर
✅ निवास प्रमाण (बिजली बिल / किरायानामा / राशन कार्ड पर्ची)
✅ आय प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
✅ बैंक पासबुक विवरण
✅ जनसंख्या/परिवार की पुष्टि करने वाला कोई अन्य सरकारी दस्तावेज़

दस्तावेज़ों की सूची राज्य के नागरिक चार्टर/जिला कार्यालय द्वारा समय-समय पर बदल सकती है — अंतिम पुष्टि जिला रसद कार्यालय या पोर्टल से ही मानें।

अक्सर आने वाली समस्याएँ और हल

सूची में नाम नहीं दिख रहा

पहले कार्ड नंबर से खोजें। अगर वहाँ भी परिवार नहीं है तो आपको शहरी/ग्रामीण क्षेत्र गलत चुना गया हो सकता है, या कार्ड किसी अन्य जिले में दर्ज है। ऐसी स्थिति में नजदीकी सीएससी/जन सेवा केंद्र या जिला रसद कार्यालय से स्थिति जानें।

आधार सीडिंग / e-KYC पूरा नहीं है

आधार सीडिंग एवं सत्यापन के बिना राशन उठाने में बाधा आती है — विभाग के अनुसार सत्यापित आधार सीडिंग लगभग 14.70 करोड़ लाभार्थियों की हो चुकी है। सीडिंग/सत्यापन उचित दर विक्रेता के यहाँ, सीएससी केंद्र या पोर्टल से कराया जा सकता है; सत्यापन के बाद पोर्टल पर अपना आधार लिंक्ड स्टेटस जांचें।

एक परिवार के दो नाम या दो कार्ड दिख रहे हैं

डुप्लीकेट कार्ड की जांच और निराकरण विभाग द्वारा आधार व भौतिक सत्यापन के आधार पर किया जाता है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और जिला रसद कार्यालय/तहसील कोटेदार स्तर के सत्यापन के दस्तावेज़ दें।

मशीन पर उंगली नहीं लग रही / राशन वितरण फेल

जैविक (बायोमेट्रिक) ऑथेंटिकेशन फेल होने पर योग्य लाभार्थी को पहचान सत्यापन के अन्य विकल्प मिलते हैं — इसके लिए उचित दर विक्रेता या जिला रसद कार्यालय से संपर्क करें और रसीद/एंट्री की जानकारी दें।

एक नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) से दूसरे राज्य में राशन

पोर्टल पर उपलब्ध आधिकारिक सूचना के अनुसार डेटा कम्पाइलेशन की प्रक्रिया के कारण माह की प्रथम तिथि को ONORC के ट्रांसेक्शन नहीं किए जा सकते — ऐसे दिन वितरण के लिए दूसरी तारीख से प्रयास करें।

कार्ड ब्लॉक/निरस्त क्यों हुआ

कार्ड रद्द होने के सामान्य कारण: अपात्रता पाई जाना, मृत्यु/स्थायी पलायन, या सत्यापन में दोहरा कार्ड। कारण जानने और दोबारा पात्रता के लिए जिला रसद कार्यालय में आवेदन दें; विभागीय निर्देशों के अनुसार सत्यापन के बाद कार्ड पुनः जारी किया जा सकता है।

स्रोत: fcs.up.gov.in (उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग), dfpd.gov.in (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। यह पृष्ठ आधिकारिक पोर्टल से जानकारी लेकर बनाया गया है; अंतिम सत्यापन 21 सितंबर 2026।

UPSeva सरकारी विभाग नहीं है और किसी भी आवेदन की स्वीकृति या समय-सीमा की गारंटी नहीं देता। आवेदन/शिकायत केवल आधिकारिक पोर्टल या कार्यालय के माध्यम से ही करें — किसी व्यक्ति को पैसे न दें और अपना OTP/आधार विवरण साझा न करें।

🌆 Other Districts in Uttar Pradesh

Frequently Asked Questions for Rampur

Where is the District Supply Office (DSO) in Rampur?

The District Supply Officer for Rampur (रामपुर) is located at the Collectorate compound. You can visit during office hours (10 AM - 5 PM, Mon-Sat) for grievance redressal or document verification.

How to add a family member to my Ration Card in Rampur?

To add a new member (unit addition), visit your nearest CSC/Jan Seva Kendra in Rampur with Aadhaar card, birth certificate, and existing ration card. You can also apply online via the e-District UP portal.

What documents are needed for a new Ration Card in Rampur?

Required documents include: Aadhaar card of all family members, income certificate, residence proof (electricity bill/rent agreement), passport size photos, and a filled application form available at CSC centers in Rampur.

How to check ration distribution status in Rampur?

You can check the monthly ration distribution status for Rampur on the fcs.up.gov.in portal. Enter your ration card number or Aadhaar to view transaction history and allocated quota.

What is the helpline number for ration card issues in Rampur?

For ration card related complaints in Rampur, call the state helpline 1967 or 1800-180-0150 (toll-free). You can also file complaints on the Janhit Guarantee portal or visit the DSO office.

राशन कार्ड आवेदन पैक – 4 प्रारूप एक PDF में

नया राशन कार्ड आवेदन, परिवार में सदस्य जोड़ने का संशोधन आवेदन, पता/ब्लॉक संशोधन और आवेदन निरस्त होने के official कारणों की जानकारी, एक फॉर्म से personalised हिंदी प्रारूप। जमा करने से पहले कार्यालय की मांग से मिलाएं; ये draft हैं, सरकारी फॉर्म की प्रति नहीं।

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