Kanpur Dehat
Ration Card List 2026
Check the Urban and Rural NFSA eligibility list for Kanpur Dehat (कानपुर देहात). Verified access to the official UP Food & Logistics portal.
📋 Check Your Name in List
ये बटन सिर्फ़ fcs.up.gov.in का होम पेज खोलते हैं (सीधा सूची-लिंक होम पेज पर ही लौटा देता है) — वहाँ मेन्यू में "राशन कार्ड पात्रता सूची" दबाएँ, फिर कानपुर देहात की पंक्ति पर क्लिक करें। शहरी और ग्रामीण दोनों सूची उसी जिले-पेज पर एक साथ मिलती हैं।
कार्ड की स्थिति के लिए fcs.up.gov.in का होम पेज खोलें और मेन्यू में "राशन कार्ड खोजें" दबाएँ — वहाँ कार्ड संख्या और कार्ड में पंजीकृत मोबाइल पर आए OTP से सत्यापन होता है। कोई लॉगिन नहीं।
Links direct to fcs.up.gov.in / nfsa.up.gov.in official portals
📊 कानपुर देहात (Kanpur Dehat) — आधिकारिक राशन कार्ड आँकड़े
नीचे के सारे आँकड़े उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की अपनी रिपोर्ट से सीधे लिए गए हैं — कोई भी संख्या अनुमान या दोबारा गणना नहीं है। हर आँकड़े के साथ उस रिपोर्ट की अपनी तिथि लिखी है, क्योंकि यह आँकड़े बदलते रहते हैं। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है; अंतिम निर्णय विभाग का कार्यालय करता है।
जनपद के कुल 10 ब्लॉक में से किसी ब्लॉक में ब्लॉक-स्तरीय नोडल अधिकारी का विवरण नहीं भरा गया है — सभी 10 ब्लॉक शेष हैं।
🏛️ जिला कार्यालय — कहाँ संपर्क करें
जिला पूर्ति अधिकारी (DSO)
इस अधिकारी का विवरण अभी आधिकारिक रिपोर्ट में दर्ज नहीं है — इसलिए यहाँ कोई पदनाम या पता नहीं दिया गया। नाम और संपर्क के लिए नीचे दी आधिकारिक रिपोर्ट खोलें।
आधिकारिक रिपोर्ट में नाम देखें →जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO)
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)
कलेक्ट्रेट कानपुर देहात, राजस्व श्रेणी 04 आवास संख्या 01 माती मुख्यालय कानपुर देहात
इस रिपोर्ट में मोबाइल नंबर का स्तंभ ही नहीं है — इसलिए यहाँ कोई नंबर नहीं दिया गया।
आधिकारिक रिपोर्ट में नाम देखें →शिकायत हेल्पलाइन: 1967 / 14445 · टोल-फ्री: 1800 1800 150। यह नंबर विभाग के होम पेज पर छपे हैं और हर जिले के लिए एक ही हैं। अधिकारी का नाम तबादलों पर बदल सकता है, इसलिए यहाँ पदनाम और कार्यालय का पता दिया गया है — नाम के लिए ऊपर दी आधिकारिक रिपोर्ट देखें।
स्रोत (सभी आधिकारिक)
- राशन कार्डों में आधार सीडिंग की स्थिति (प्रारूप-2) — दर्शाया गया डाटा दिनांक 26/10/2026 समय: 09:39 PM तक का है
- आवंटित उचित दर दुकानों के सापेक्ष कार्यरत, निलम्बित, निरस्त एवं सम्बद्धीकरण दुकानों की संख्या — दिनांक: 27/10/2026 की स्थिति
- ब्लॉक स्तर नोडल अधिकारी (जनपद वार) — प्रिंट तिथि एवं समय: 27/10/2026 02:33:05
- जिला स्तर नोडल अधिकारी (NFSA आंतरिक शिकायत निवारण प्रणाली) — प्रिंट तिथि एवं समय: 27/10/2026 02:33:06
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी — प्रिंट तिथि एवं समय: 27/10/2026 02:33:09
आँकड़ों की अंतिम सत्यापन: 27 अक्टूबर 2026। यह आँकड़े विभाग की रिपोर्ट के उसी दिन के हैं जो ऊपर लिखा है — आज की स्थिति के लिए आधिकारिक रिपोर्ट खोलें। यह पेज उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की सूचना पर आधारित सार्वजनिक जानकारी है, कोई सरकारी दस्तावेज़ नहीं।
गोपनीयता: यहाँ सरकारी कार्यालयों का पता और विभाग द्वारा प्रकाशित आँकड़े दिए गए हैं — किसी व्यक्ति की संपर्क जानकारी नहीं। अपनी कोई भी जानकारी इस पेज पर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं।
📍 About Ration Cards in Kanpur Dehat
Kanpur Dehat district lies in the heart of Uttar Pradesh. As part of Central UP, it has a well-organized ration distribution system managed by the District Supply Officer under the Food & Civil Supplies Department.
कानपुर देहात (Kanpur Dehat) राशन कार्ड — पूरा तरीका
नीचे दिया गया पूरा तरीका सूची में नाम देखने से लेकर नया कार्ड, सदस्य हटाने/बदलने, आधार सीडिंग और शिकायत तक — सब कुछ उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in और उसके कार्ड-ट्रैकिंग पोर्टल nfsa.up.gov.in के अनुसार। सभी लिंक 27 अक्टूबर 2026 को जाँचे गए हैं।
📍 कानपुर देहात के जिला-स्तरीय संपर्क
इस जिले के लिए सत्यापित जिला-संपर्क (कार्यालय का नंबर/पता) अभी यहाँ दर्ज नहीं है, इसलिए कोई नंबर या पता नहीं दिया गया है। जिले का जिला पूर्ति अधिकारी और जिला शिकायत निवारण अधिकारी — दोनों विभाग की आधिकारिक जिलेवार रिपोर्ट में हैं:
- जिला स्तर नोडल अधिकारी (जिला पूर्ति अधिकारी) — आधिकारिक रिपोर्ट
- जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) — आधिकारिक सूची
शिकायत हेल्पलाइन: 1967 / 14445 · टोल-फ्री: 1800 1800 150।
📋 4 Steps में अपना नाम सूची में देखें
- 1
आधिकारिक पोर्टल खोलें
आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in का होम पेज खोलें, फिर होम पेज के मेन्यू में "राशन कार्ड पात्रता सूची" पर क्लिक करें — यह सेवा सीधे लिंक से नहीं, इसी मेन्यू से खुलती है।
FCS होम पेज खोलें → "राशन कार्ड पात्रता सूची" मेन्यू → - 2
अपने जिले की सूची खोलें
75 जिलों की सूची में अपने जिले की पंक्ति पर क्लिक करें। उसी पेज पर जिले के दोनों क्षेत्रों की टेबल एक साथ दिखती हैं — नगरीय क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत) और ग्रामीण क्षेत्र (ब्लाक) — साथ में राशन कार्ड और लाभार्थी की संख्या और उस डेटा की तिथि। अलग से “शहरी/ग्रामीण” चुनने का ड्रॉपडाउन नहीं होता।
- 3
कार्ड संख्या से स्टेटस जांचें
सूची में नाम मिल गया? कार्ड संख्या नोट करें। कार्ड की स्थिति के लिए fcs.up.gov.in का होम पेज खोलें और मेन्यू में "राशन कार्ड खोजें" पर क्लिक करें — वहाँ कार्ड संख्या + OTP सत्यापन होता है (OTP कार्ड में पंजीकृत मोबाइल पर आता है)।
FCS होम पेज खोलें → "राशन कार्ड खोजें" मेन्यू → - 4
आवेदन की स्थिति देखें
नाम नहीं मिला या नया कार्ड बनवाया है? fcs.up.gov.in का होम पेज खोलें और मेन्यू में "राशन कार्ड आवेदन की स्थिति" पर क्लिक करें — वहाँ संदर्भ आईडी (Reference ID) और पंजीकृत मोबाइल पर OTP से स्थिति, तिथि और टिप्पणी दिखती है।
FCS होम पेज खोलें → "राशन कार्ड आवेदन की स्थिति" मेन्यू →
दोनों बटन सिर्फ़ fcs.up.gov.in का होम पेज खोलते हैं (सीधे सूची का लिंक होम पेज पर ही लौटा देता है) — वहाँ मेन्यू में "राशन कार्ड पात्रता सूची" दबाएँ, फिर कानपुर देहात की पंक्ति पर क्लिक करें। शहरी और ग्रामीण दोनों सूची उसी जिले-पेज पर मिलती हैं।
🏷️ कार्ड श्रेणी और मासिक पात्रता
| श्रेणी | मासिक अनाज (NFSA) |
|---|---|
| AAY (अंत्योदय अन्न योजना) | 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह |
| PHH (प्राथमिकता घर) | 5 किलो प्रति सदस्य प्रति माह |
| दरें | गेहूँ ₹2/किलो, चावल ₹3/किलो, मोटा अनाज ₹1/किलो |
पात्रता और दरें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा तय — विवरण dfpd.gov.in और NFSA अधिनियम पर।
👨👩👧👦 सदस्य जोड़ें / हटाए
नया सदस्य जोड़ने का फॉर्म इस मेन्यू में नहीं है — उसके लिए जन सेवा केंद्र (CSC) या जिला पूर्ति कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया पूछें। सदस्य हटाने, बंटवारे (विभाजन), यूनिट ट्रान्सफर और मुखिया परिवर्तन के आधिकारिक ऑनलाइन फॉर्म fcs.up.gov.in होम पेज के मेन्यू में हैं — नीचे के बटन वही होम पेज खोलते हैं; वहाँ मेन्यू में लिखा अपना फॉर्म दबाएँ (सीधा फॉर्म-लिंक होम पेज पर ही लौटा देता है)। हर फॉर्म में राशन आईडी और कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर भरकर OTP सत्यापन करना होता है।
- सदस्य हटाना: "यूनिट निरस्तीकरण हेतु आवेदन" (FCS होम पेज मेन्यू)→
- बंटवारा (विभाजन): "राशन कार्ड विभाजन हेतु आवेदन" (FCS होम पेज मेन्यू)→
- यूनिट ट्रान्सफर: "राशन कार्ड यूनिट ट्रान्सफर हेतु आवेदन" (FCS होम पेज मेन्यू)→
- मुखिया परिवर्तन: "मृत्यु की दशा में राशनकार्ड के मुखिया का परिवर्तन हेतु आवेदन" (FCS होम पेज मेन्यू)→
🆔 आधार सीडिंग / e-KYC
कार्ड में आधार सीडिंग और सत्यापन (e-KYC) उचित दर विक्रेता के यहाँ, सीएससी केंद्र या आधिकारिक पोर्टल से कराया जा सकता है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेल होने पर योग्य लाभार्थी को पहचान सत्यापन के अन्य विकल्प उपलब्ध हैं। सत्यापन के बाद पोर्टल पर अपना आधार-लिंक्ड स्टेटस जांचें। आधार सीडिंग की जिलेवार स्थिति विभाग की आधिकारिक रिपोर्ट पर देखें।
जिलेवार आधार सीडिंग रिपोर्ट (आधिकारिक) →✏️ नाम, पता, जन्मतिथि सुधार
कार्ड में गलत नाम, गलत जन्मतिथि या पता बदलने के लिए जन सेवा केंद्र (सीएससी) से आवेदन करें। जन्म के बाद नाम जोड़ना या विवाह के बाद सदस्य जोड़ना — इसके लिए भी जन सेवा केंद्र (CSC) या जिला पूर्ति कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया पूछें; ऊपर दिए फॉर्म सदस्य हटाने, बंटवारे, यूनिट ट्रान्सफर और मुखिया परिवर्तन के लिए हैं। साथ में आधार और जन्म/विवाह से जुड़ा दस्तावेज़ ले जाएँ — केंद्र या कार्यालय जो दस्तावेज़ मांगे, वही जमा करें।
📞 शिकायत कहाँ दर्ज करें
खाद्य एवं रसद विभाग की हेल्पलाइन: 1967 या 14445; टोल-फ्री: 1800 1800 150। जिला स्तर की शिकायत के लिए आधिकारिक सूची में अपने जिले के शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) देखें। कार्ड से जुड़ी कोई भी शिकायत फोन पर या जिला रसद कार्यालय में दर्ज की जा सकती है।
जिला शिकायत निवारण अधिकारी (DGRO) सूची →🎯 अपना काम चुनें — इंटरैक्टिव मार्गदर्शिका
नीचे अपनी ज़रूरत चुनें — हर काम के लिए कदम, आधिकारिक लिंक और काम न बनने पर सहारा, सब आधिकारिक स्रोत पर आधारित। यह पात्रता निर्धयन नहीं है।
🎯 अपना काम चुनें — कहाँ से शुरू करना है
ज़रूरी: यह मार्गदर्शिका केवल मदद के लिए है — पात्रता का निर्णय उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग (BDO / नगर निगम / जिला आपूर्ति कार्यालय) करता है। यह सरकारी पात्रता निर्धयन नहीं है।
यह टूल आपके ब्राउज़र में चलता है — कोई जानकारी नहीं भेजी जाती और कहीं सहेजी नहीं जाती। कोई लॉगिन, कोई शुल्क, कोई आधार-नंबर या अपलोड नहीं।
NFSA पात्रता सूची में अपने जिले की आधिकारिक सूची खोलकर परिवार के मुखिया के नाम से खोजें — यही सबसे ज़्यादा मांगा जाने वाला काम है।
क्या-क्या करना है
- आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in का होम पेज खोलें, फिर होम पेज के मेन्यू में "राशन कार्ड पात्रता सूची" पर क्लिक करें — यह सेवा सीधे लिंक से नहीं, इसी मेन्यू से खुलती है।
- अपना जिला और क्षेत्र — शहरी (Urban) या ग्रामीण (Rural) — चुनें।
- परिवार के मुखिया के नाम से खोजें; सूची में नाम, राशन कार्ड संख्या और कार्ड की श्रेणी (AAY/PHH) दिखती है।
- सूची मिल गया? पेज प्रिंट/सेव करके रख लें — बैंक, योजना और दुकान का काम यही सूची से सुलझता है।
⚠️ काम न बने तो क्या करें
पेज न खुले या सूची न दिखे: कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें, हेल्पलाइन 1967 / 14445 (टोल-फ्री 1800 1800 150) पर स्थिति पूछें, या विकासखंड कार्यालय / CSC से मदद लें। शिकायत बनने पर DGRO सूची में अपने जिले के अधिकारी देखें।
📄 तैयारी — ये जानकारी रखें
- परिवार के मुखिया का नाम — वर्तनी रजिस्टर के अनुसार
- जिला और क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) की जानकारी
कहाँ करें: खोज पूरी तरह आधिकारिक पोर्टल पर — कोई लॉगिन नहीं, कोई शुल्क नहीं।
स्रोत: fcs.up.gov.in — राशन कार्ड पात्रता सूची (होम पेज का मेन्यू; सीधा लिंक होम पेज पर लौटा देता है)
🧳 साथ ले जाने वाला सेवा-प्लान
चुने हुए काम की पूरी तैयारी — कदम, चेकलिस्ट, आधिकारिक पता और काम न बनने पर सहारा। कॉपी करके साथ रखें या प्रिंट करें। यह केवल तैयारी की सहायता है — कोई सरकारी फॉर्म, पात्रता निर्धयन या स्थिति-जानकारी नहीं।
✅ तैयारी चेकलिस्ट
📝 अगले कदम
- आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in का होम पेज खोलें, फिर होम पेज के मेन्यू में "राशन कार्ड पात्रता सूची" पर क्लिक करें — यह सेवा सीधे लिंक से नहीं, इसी मेन्यू से खुलती है।
- अपना जिला और क्षेत्र — शहरी (Urban) या ग्रामीण (Rural) — चुनें।
- परिवार के मुखिया के नाम से खोजें; सूची में नाम, राशन कार्ड संख्या और कार्ड की श्रेणी (AAY/PHH) दिखती है।
- सूची मिल गया? पेज प्रिंट/सेव करके रख लें — बैंक, योजना और दुकान का काम यही सूची से सुलझता है।
🎯 आधिकारिक गंतव्य
FCS होम पेज खोलें → "राशन कार्ड पात्रता सूची" मेन्यू →कहाँ करें: खोज पूरी तरह आधिकारिक पोर्टल पर — कोई लॉगिन नहीं, कोई शुल्क नहीं।
🆘 काम न बने तो
पेज न खुले या सूची न दिखे: कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें, हेल्पलाइन 1967 / 14445 (टोल-फ्री 1800 1800 150) पर स्थिति पूछें, या विकासखंड कार्यालय / CSC से मदद लें। शिकायत बनने पर DGRO सूची में अपने जिले के अधिकारी देखें।
📅 तिथि और स्रोत
- स्रोत सत्यापन: 27 अक्टूबर 2026 — इस दिन आधिकारिक पोर्टल के पेज और लिंक जाँचे गए थे। पोर्टल पर दिखने वाला डेटा उससे नया या पुराना हो सकता है; उसकी असली तिथि सूची/रिपोर्ट के पेज पर लिखी होती है।
- स्रोत: fcs.up.gov.in — राशन कार्ड पात्रता सूची (होम पेज का मेन्यू; सीधा लिंक होम पेज पर लौटा देता है)
यह मार्गदर्शिका केवल मदद के लिए है — पात्रता का निर्णय उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग (BDO / नगर निगम / जिला आपूर्ति कार्यालय) करता है। यह सरकारी पात्रता निर्धयन नहीं है।
स्रोत और सुधार नीति: यह योजना उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग (fcs.up.gov.in), nfsa.up.gov.in और dfpd.gov.in की आधिकारिक जानकारी से बनी है। कोई गलती या सुझाव हो तो संपर्क पेज पर बताएँ। संपर्क पेज
⚠️ अक्सर आने वाली समस्याएँ
सूची में नाम नहीं मिल रहा
पहले मुखिया के नाम की वर्तनी और क्षेत्र (शहरी/ग्रामीण) जाँचें। 1 जनवरी 2022 के बाद के नए आवेदन की स्थिति fcs.up.gov.in होम पेज के मेन्यू में "राशन कार्ड आवेदन की स्थिति" से देखें; पुराने कार्ड सूची में नहीं दिख सकते।
आवेदन अटका हुआ है
fcs.up.gov.in होम पेज के मेन्यू में "राशन कार्ड आवेदन की स्थिति" खोलकर संदर्भ आईडी से स्थिति देखें। टिप्पणी में अस्वीकृति का कारण लिखा होता है — कारण के अनुसार दस्तावेज़ सुधारकर जन सेवा केंद्र या जिला रसद कार्यालय से फिर आवेदन करें।
आधार सीडिंग / e-KYC अधूरी है
कार्ड में आधार सीडिंग और सत्यापन (e-KYC) उचित दर विक्रेता के यहाँ, सीएससी केंद्र या आधिकारिक पोर्टल से कराया जा सकता है। सत्यापन के बाद पोर्टल पर अपना आधार-लिंक्ड स्टेटस जांचें।
डुप्लीकेट कार्ड की समस्या
एक ही परिवार के दो कार्ड होने पर डुप्लीकेट कार्ड रद्द किया जाता है। यह प्रक्रिया आधार और भौतिक सत्यापन के साथ चलती है — जिला रसद कार्यालय में आवेदन करें।
कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि गलत है
नाम, पता या जन्मतिथि सुधार के लिए जन सेवा केंद्र (CSC) या जिला पूर्ति कार्यालय से आवेदन करें। सदस्य हटाने, बंटवारे, यूनिट ट्रान्सफर और मुखिया परिवर्तन के फॉर्म fcs.up.gov.in होम पेज के मेन्यू में हैं (राशन आईडी और कार्ड में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP)। नया सदस्य जोड़ने का फॉर्म इस मेन्यू में नहीं है — उसके लिए CSC या जिला पूर्ति कार्यालय से वर्तमान प्रक्रिया पूछें।
यह गाइड उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग के आधिकारिक पोर्टल fcs.up.gov.in, कार्ड-ट्रैकिंग पोर्टल nfsa.up.gov.in, केंद्र सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा NFSA अधिनियम पर उपलब्ध जानकारी से बना है। पात्रता के नियम और कार्ड बनने की प्रक्रिया विभाग के नियम (PDF) और प्रक्रिया (PDF) में विस्तार से हैं। नया कार्ड बनवाने के लिए आवेदन e-District पोर्टल से भी किया जा सकता है। अंतिम सत्यापन: 27 अक्टूबर 2026।
🌆 Other Districts in Uttar Pradesh
Frequently Asked Questions for Kanpur Dehat
Where is the District Supply Office (DSO) in Kanpur Dehat?
The District Grievance Redressal Officer (अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)) for Kanpur Dehat sits at कलेक्ट्रेट कानपुर देहात, राजस्व श्रेणी 04 आवास संख्या 01 माती मुख्यालय कानपुर देहात, published in the UP Food & Civil Supplies department's own NFSA grievance report (verified 27 अक्टूबर 2026). The department's district nodal officer (DSO) record for Kanpur Dehat is not yet filled in that report, so no DSO office is listed here — check the live report on the official portal for the current officer. The report publishes no phone number, so call the state helpline 1967 or 14445, or the toll-free number 1800-180-0150.
How to add a family member to my Ration Card in Kanpur Dehat?
To add a new member (unit addition) to a ration card in Kanpur Dehat, check the current process with your nearest CSC/Jan Seva Kendra or the district supply office. The fcs.up.gov.in home page menu has no member-addition form, so no home-page option should be used to add a member. Take the family's Aadhaar details, a birth or marriage certificate and the existing ration card; the centre or office tells you what it needs. This page does not decide eligibility or accept applications.
What documents are needed for a new Ration Card in Kanpur Dehat?
Required documents include: Aadhaar card of all family members, income certificate, residence proof (electricity bill/rent agreement), passport size photos, and a filled application form available at CSC centers in Kanpur Dehat.
How to check ration distribution status in Kanpur Dehat?
Open fcs.up.gov.in and click "राशन कार्ड पात्रता सूची" in the home page menu (the direct list URL bounces back to the home page), then select Kanpur Dehat and your area, and search by the head of the family's name. You can also check your ration card number with OTP verification by clicking "राशन कार्ड खोजें" in the same home page menu.
What is the helpline number for ration card issues in Kanpur Dehat?
For ration card related complaints in Kanpur Dehat, call the state helpline 1967 or 14445, or the toll-free number 1800-180-0150. District grievance redressal officer (DGRO) contact details are published on the official portal, and complaints can be filed at the District Supply Office.
राशन कार्ड आवेदन पैक – 4 प्रारूप एक PDF में
नया राशन कार्ड आवेदन, परिवार में सदस्य जोड़ने का संशोधन आवेदन, पता/ब्लॉक संशोधन और आवेदन निरस्त होने के official कारणों की जानकारी, एक फॉर्म से personalised हिंदी प्रारूप। जमा करने से पहले कार्यालय की मांग से मिलाएं; ये draft हैं, सरकारी फॉर्म की प्रति नहीं।
✓ Manual payment verification + review queue ke baad PDF email/download link से भेजते हैं · हिंदी में · personalised draft format